हाय कोर्ट की फटकार के बाद पीछे हटी महाराष्ट्र सरकार। मास्क न लगाने पर कोई जुर्माना नहीं।

*[Breaking News]*  *हाय कोर्ट की फटकार के बाद पीछे हटी महाराष्ट्र सरकार।*  *मास्क न लगाने पर कोई जुर्माना नहीं।*  *लौटाना होगा अब तक वसूला गया सारा जुर्माना।* *दोषी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, BMC मार्शल, कमिश्नर इक़बाल चहल , सुरेश काकाणी के खिलाफ IPC 384, 385, 420, 409, 120(B), 109, 52 आदी धाराओं के तहत होगी कारवाई।*  *‘अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट’ (AIM) और ‘इंडियन बार एसोसिएशन’ (IBA) के प्रयासो को मिली एक बड़ी सफलता।*  *मुंबई हाय कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा मुख्य सचिव सीताराम कुंटे के आदेश गैरकानूनी।* *आपदा प्रबंधन कानून 2005* में मास्क ना लगाने पर जुर्माना लेने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के *पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे* ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए महाराष्ट्र के नागरिको पर मास्क ना पहनने पर पहले *200 रूपये* और बादमे *500 रूपये* का जुर्माना लगाने का गैरकानूनी आदेश जारी किया। यह बात हाईकोर्ट के ध्यान में तब लाई गई जब टीका (Vaccine) की जबरदस्ती करने वाले आदेश के खिलाफ की जनहित याचिका की सुनवाई हो रही थी। यह याचिका *‘अव्हेकन इंडिया मूवमेंट’* के *श्री. फिरोज मीठीबोरवाला* और *श्री. योहान टेंगरा* ने दायर की थी।हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था और उनके सारे आदेश गैरकानूनी थे।याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि गैरकानूनी तरीके से जुर्माना वसूलना यह फिरौती (Extortion) होता है और दोषी अधिकारी *IPC 384, 385, 420, 409, 120(B), 34,109* आदी धाराओं के तहत उम्रकैद के सजा के हक़दार होते है। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने जो नए आदेश जारी किए उसमें से मास्क का जुर्माना हटा दिया गया है।मुख्य सचिव *सीताराम कुंटे* के इस गैरकानूनी वसूली में मुंबई पालिका आयुक्त *इक़बाल चहल, सुरेश काकाणी* ने साथ दिया और उन्होंने दुसरे लोगो को जुर्माना वसूलने का ठेका दिया।मुंबईकरो को बेवकूफ बनाकर अब तक 120 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। इसके खिलाफ कई आंदोलन हुए। वह सब जुर्माना वापस लौटाने का आदेश देने के लिए एक नई जनहित याचिका अगले हफ्ते दायर होने वाली है ऐसी जानकारी *‘इंडियन बार एसोसिएशन’* के राष्ट्रीय अध्यक्ष *एडवोकेट निलेश ओझा* ने दी।

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